उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश बीएच लोया मौत मामले की स्वतंत्र जांच कराने संबंधी सभी याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि लोया मौत मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली इन याचिकाओं का कोई आधार नहीं है।