Rajasthan news in hindi : राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक पेश किया, जिसमें सभी कोचिंग सेंटर का अनिवार्य पंजीकरण, कोचिंग सेंटर के नियमन के लिए प्राधिकरण का निर्माण और पंजीकरण नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में राजस्थान में कोचिंग सेंटर का अनियंत्रित प्रसार देखा गया है और ये सेंटर हर वर्ष लाखों विद्यार्थियों को नीट, आईआईटी-जेईई, आईआईएम प्रवेश परीक्षा और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी का वादा कर लुभाते हुए प्रायः व्यापक रूप से अनियमित वातावरण में संचालित होते हैं।