गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, विवाह, रैलियों, प्रदर्शनों जुलूसों, मेलों और ऐसे अन्य आयोजनों के बारे में सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा।
ऐसे आयोजनों में मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी नहीं बनाने, टीके की दोनों खुराक नहीं लगवाने व कोरोना से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने वालों को 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विवाह समारोह सहित किसी भी सार्वजनिक समारोह में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही धार्मिक, शैक्षणिक व अन्य स्थानों पर जाने के लिए टीके की दोनों खुराक अनिवार्य कर दी हैं।