नई दिल्ली। चंडीगढ़ में सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपति के मामले में पश्चिमी कमान के पूर्व कर्नल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में पूर्व कर्नल बी एस गौरव को पांच साल के कारावास की सजा सुनाने के अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई ने कहा कि अदालत ने पूर्व कर्नल की 66 लाख 94 हजार 455 रुपए की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। छह अगस्त 1990 को उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। (वार्ता)