पुलिस ने अरविंद की शिकायत पर अंजू और नसरूल्ला के खिलाफ फूलबाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (महिला को शादी के लिए प्रेरित करना), 494 (बिना तलाक के दूसरी शादी), 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भिवाड़ी के पुलिस उपाधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अंजू के पति अरविंद ने अपनी पत्नी और उसके पाकिस्तानी फेसबुक मित्र नसरूल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 494, 500, 506 और आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अंजू (34) ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपने फेसबुक मित्र नसरूल्ला से शादी कर ली और अब उसका नाम बदलकर फातिमा हो गया है। अब वह अरविंद से अपने बच्चों को भी मांग रही है।
अरविंद ने सरकार से अंजू के पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की भी जांच करने का आग्रह किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसने पाकिस्तान की यात्रा के लिए नकली दस्तावेजों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल तो नहीं किया था।