अधिवक्ता हरिचंद अरोड़ा की जनहित याचिका के जवाब में सीएसडब्ल्यूटी, बीएसएफ के डीआईजी अरुण कुमार ताम्बे ने कहा कि पिस्तौल 25 अप्रैल 2017 को पंजाब में वापस आ गई। पंजाब में पिस्तौल वापस आने के जिक्र वाला हलफनामा बीएसएफ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एसएस सारों और न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अदालत में दायर किया। (भाषा)