आगरा की जामा मस्जिद में 15 अगस्त को ध्वजारोहण और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले मुफ्ती के खिलाफ मंटोला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा पुलिस ने मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत 3, 153 B, 505, 505 (1) (B) और 508 धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद आरोपी मुफ्ती और उसका बेटा फरार हैं।
स्वतन्त्रता दिवस के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष असफाक सैफी व शाही जामा मस्जिद के चेयरमैन असलम कुरैशी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मस्जिद परिसर में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गुनगुनाया। मस्जिद परिसर में खुशनुमा माहौल था, तालियों की गड़गड़ाहट और राष्ट्रभक्ति से लबरेज मेहमानों और मौजूद लोगों ने भारत मां के जयकारे भी लगाए थे।
इससे हिंदूवादी संगठनों में रोष पैदा भी देखा जा रहा है। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद असलम कुरैशी की तहरीर पर आगरा पुलिस ने थाना मंटोला में कुदस खुबेब मुफ्ती और उनके हम्मदुल कुदेस पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सेक्शन 3 व धारा 3,153-B,505,505 (1)(b)508 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।