मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश : उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, निर्वाचन अधिकारी एवं भाजपा नेता अनिल मसीह के खिलाफ कदाचार को लेकर मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया।
भाजपा पर निशाना : शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है और खुद को मतगणना प्रक्रिया में किए गए गलत कार्यों से निपटने तक ही सीमित रख रही है। न्यायालय ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी के कारण कुमार के पक्ष में डाले गए 8 मत अमान्य हुए थे। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मसीह ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया।