असम की बरपेटा लोकसभा सीट से सांसद खालिक ने ट्वीट किया, सरकार की ओर से मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अस्पताल-सह-संग्रहालय बनाए जाने के लिए मैंने एक महीने का वेतन देने का फैसला किया है।
खबरों के मुताबिक, इस पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद, अस्पताल, अनुसंसाधन केंद्र सहित कई जरूरी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नौ नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। प्रशासन की ओर से अयोध्या जिले की सोहावल तहसील स्थित धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई।(भाषा)