इस संबंध में पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हरियाणा की एक महिला कोच की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में दिनांक 31.12.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 342, 506 के तहत मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है।'
आरोप है कि संदीप सिंह ने चंडीगढ़ में अपने आवास-कैंप कार्यालय में महिला को परेशान किया, जहां वह किसी आधिकारिक काम के लिए उनसे मिलने गई थी। हालांकि, मंत्री ने आरोप को निराधार बताते हुए खारिज किया है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। (भाषा)