उच्च न्यायालय ने मंत्रालय से कहा गया है कि वह इस बात को देखे कि विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे निर्मल बाबा के कार्यक्रम दर्शकों के बीच अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मंत्रालय बाबा के कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों पर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है।