आदेश के अनुसार सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी और सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले लोग जून 2018 से तब तक वेतन या मानदेय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक कि वे बायोमेट्रिक प्रणाली से खुद को नहीं जोड़ लेते हैं।
यह व्यवस्था सभी सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) के कर्मचारियों, अनुबंध/ समेकित/ आकस्मिक श्रमिकों या किसी अन्य प्रकार से सार्वजनिक खजाने से किसी भी रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उनके लिए लागू होगी।
सरकारी खजाने से वेतन या पारिश्रमिक निकलवाने और आवंटन करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 जून 2018 से पहले उनका नाम दर्ज हो जाए और इस संदर्भ में वे प्रमाण पत्र के साथ वेतन या पारिश्रमिक बिल खजाने में जमा कराएंगे। खजाने के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसा नहीं करने पर वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाए। (वार्ता)