कलेक्टर वरवड़े ने इस तरह के कृत्य को ओछी हरकत करार देते हुए कहा कि फोटो वायरल करने वाले लोगों को को बक्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी सूरत में पीड़िता की पहचान जाहिर करना दंडनीय अपराध है। आईटी एक्ट के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। (एजेंसियां)