नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस साल यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन नई गाइडलाइन जारी करते हुए सीमति छठ घाटों पर सार्वजनिक तौर पर पूजा की अनुमति दी गई है। कहीं भी कोविड प्रोटोकॅाल टूटने न पाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है।
खबरों के अनुसार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब छठ के पूजन के लिए निर्धारित जगहों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। डीडीएमए ने गाइडलाइंस के नियमों के तहत ही छठ पूजा के आयोजन करने की अनुमति दी है। जिसमें चिन्हित जगहों पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की पूजन सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है। आयोजकों को एनजीटी और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। कहीं भी कोविड प्रोटोकॅाल टूटने न पाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है।