मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने पालतू कुत्ते के काटने के 12 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है और कहा कि यदि इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो यह निश्चित रूप से लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गिरगांव अदालत, एनए पटेल ने तीन जनवरी को सुनाए आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों में जहां लोगों की सुरक्षा का सवाल हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। अदालत ने कुत्ते के मालिक साइरस पर्सी होरमुसजी (44) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 289 (पशु के संदर्भ में लापरवाही) और 337 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दोषी पाया। होरमुसजी के रोटवाइलर नस्ल के पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि कार का दरवाजा नहीं खोलने का अनुरोध करने के बावजूद आरोपी (होरमुसजी) ने वाहन का दरवाजा खोल दिया, जिससे कुत्ता बाहर आ गया और उसने ईरानी पर हमला कर दिया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)