पप्पू यादव को नहीं मिली जमानत, 23 साल पुराना अपहरण का है मामला

शनिवार, 29 मई 2021 (19:47 IST)
मधेपुरा। पूर्व सांसद पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जेल में रहना होगा। मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी जमानत नहीं मिल पाई। 
 
इससे पहले पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 
 
इसमें पप्पू यादव के वकील संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। 

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