ऋचा ने कहा है कि हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ऋचा से जब यह पूछा गया कि कोर्ट ने उन्हें इसी शर्त पर जमानत दी है। इसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानने जा रही हूं। आज मुझे कुरान बांटने के लिए बोल रहे हैं, कल बोलेंगे इस्लाम स्वीकार कर लो, नमाज पढ़ लो, कुछ और कर लो। यह कहां तक जायज है।
उल्लेखनीय है कि सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले तीन दिनों से ऋचा फेसबुक साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इससे क्षेत्र में कभी भी धार्मिक भावना भड़क सकती है।
आदेश के मुताबिक, ऋचा को कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रतियां रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी।