दोषी पर 1.55 लाख रुपए का जुर्माना भी : दास ने बताया कि 40 वर्षीय इस व्यक्ति को हालांकि 20 साल जेल में काटने होंगे, क्योंकि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 1.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जो 17 वर्षीय पीड़ित लड़की को दिया जाएगा। एसपीपी ने कहा कि अदालत ने पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इडुक्की-थोडुपुझा को इसके लिए निर्देश देने की भी सिफारिश की।
सौतेले पिता ने लड़की को दी थी धमकी : अभियोजक ने कहा कि नवंबर, 2018 में तीन अलग-अलग दिन पर लड़की के साथ उस वक्त बलात्कार किया गया जब पीड़िता की मां घर पर नहीं थी। एसपीपी ने कहा कि सौतेले पिता ने पीड़ित लड़की को अपराध के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour