महिला अदालत की न्यायाधीश एजहिलारसी ने कुमार को 4 बार की उम्रकैद की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही स्पष्ट आदेश दिया है कि उसकी मौत तक उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने दोषी पर 4,500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देने के लिए भी उसे 6 माह की सजा सुनाई गई।