अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को अब 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने कुछ समय पहले लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
राबड़ी देवी कम से कम चार बार ईडी के सम्मनों के बाद भी उपस्थित नहीं हुईं। सीबीआई ने जुलाई महीने में प्राथमिकी दर्ज की थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद तथा अन्य लोगों की संपत्तियों पर कई बार तलाशी की थी। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। (भाषा)