नई दिल्ली। दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव के बहुचर्चित दुषकर्म मामले में विधायक कुलदीपसिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ठहराए गए विधायक सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक लड़की के साथ विधायक सेंगर ने दुष्कर्म किया था। जिस समय यह घटना हुई, उस समय पीड़िता नाबालिग थी। कुलदीप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस मामले में नाम आने पर चौतरफा दबाव बढ़ने के बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया था।
अदालत के फैसले के मुताबिक विधायक सेंगर को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत विधायक को दोषी ठहराया था। अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सेंगर के पास पीड़िता को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। दस्तावेजों के आधार पर उसकी कुल चल और अचल संपत्ति 44 लाख रुपए आंकी गई है। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि इसका मूल्य फिलहाल घट चुका है।
वहीं पीड़िता के वकील ने कहा कि उन्नाव की पीड़िता का घर पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा पीड़िता के पिता के पास 3 भाइयों के बीच कुल 3 बीघा जमीन है।