Budget 2024 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राहत दी है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं दी गई है। ALSO READ: निर्मला सीतारमण के बजट 2024 में क्या सस्ता और क्या महंगा?
सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम से जोड़ने के लिए किया है।
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। जबकि 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर करदाता को 10 फीसदी टैक्स देना होगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। ALSO READ: बजट में रोजगार पर जोर, पहली बार नौकरी वालों को लिए बड़ा ऐलान
केंद्रीय बजट 2024-25 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है जिसमें करदाताओं को 17500 रुपए का लाभ होगा। नई कर व्यवस्था से सरकार को 7000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा और 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय बजट के अनुसार व्यक्तिगत आय पर मानक कटौती 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गयी है। इससे निजी करदाता को 17500 रुपए का लाभ होगा। इसके अलावा परिवार पेंशन में कटौती की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।