सीबीडीटी (CBDT) ने एक अधिसूचना के जरिए वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय-सीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। यानी अब कोई भी करदाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है।
इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी, उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। (भाषा)