नई दिल्ली। सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2024 तक वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकेगा।
पहले वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2023 थी। इस फैसले से लोगों को आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने के लिए 1 साल का समय और मिल जाएगा।
सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि फॉर्म 6बी (आधार विवरण साझा करने के लिए जारी नया फॉर्म) में आधार का विवरण देना स्वैच्छिक है। आधार जमा नहीं करने के आधार पर मतदाता सूची से कोई भी नाम नहीं हटाया जाएगा।
आयोग के अनुसार, सरकार के इस फैसले से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) रहेगा और जिन्होंने एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) बना रखा उसकी पहचान कर फर्जी कार्ड को खत्म करने में सहायता मिलेगी।
कैसे लिंक कराएं आधार कार्ड और वोटर आईडी : अगर आपने अभी तक अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आप आसानी से इस प्रक्रिया से उसे लिंक करवा सकते हैं-
बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से ऐसे लिंक करें आधार कार्ड-वोटर ID
-अपने नजदीकी बूथ लेवल के ऑफिस से संपर्क करें और लिंकिंग के लिए आवेदन लें।
-आवेदन पत्र भरें और बूथ लेवल के अधिकारी के पास में जमा करें।
फार्म में भरी गई सारी जानकारी को वेरिफाई किया जाएगा और फिर बूथ ऑफिसर एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकेशन पर आएगा।
-एक बार वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आधार और Voter ID को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए ऐसे करें आधार को वोटर ID से लिंक
-आधिकारिक पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाएं।
-मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वोटर आईडी नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
-अपना राज्य, जिला और पर्सनल जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम दर्ज करें।
-स्क्रीन पर दिखाए गए फीड आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें।
-अपने आधार कार्ड, आधार नंबर, Voter ID नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ई-मेल पते में नाम जोड़ें। सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-यह प्रोसेस पूरी होने के बाद दोनों आईडी को जोड़ दिया जाएगा।