परिपत्र में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के आरक्षण प्रकोष्ठ को वीआईपी, रेलवे अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विभागों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के दिन प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।