बताते चलें कि सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से वीडियो जारी करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया है कि UPSI भर्ती परीक्षा 2020-21 की तमाम गड़बड़ियों के संबंध में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजेएम कोर्ट लखनऊ को धारा 156 (3) सीआरपीसी में दिए गए प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को अंतिम बहस हो गई है और सीजेएम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बताया कि कोर्ट का फैसला 25 जुलाई 2022 को सुनाया जाएगा।
बताते चलें कि उत्तरप्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भर्ती में भारी गड़बड़ी तथा घोटाले की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। इसके चलते उन्होंने कोर्ट का सहारा लेते हुए 156 (3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था और भर्ती में हुईं गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच के लिए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की थी।