इस बीच, मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन द्वारा 5 या उससे अधिक लोगों के समूह के एकत्र होकर सभा, धरना और प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले वर्ष 28 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अयोध्या के बाबरी ढांचा ढहाए जाने के 30 साल पूरे होने पर अखिल भारत हिन्दू महासभा के ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान एवं नगर निकाय संबंधी चुनाव आदि कुछ विशेष गतिविधियों के मद्देनजर एक दिसंबर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो अगले वर्ष 28 जनवरी तक लागू रहेगी।
जिलाधिकारी पुलकित खरे के आदेश से जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन आदि बिना अनुमति के 5 अथवा 5 से अधिक लोगों का किसी भी प्रकार का जमावड़ा, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेंगे और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। (भाषा)