पुलिस ने अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देश पर राजकुमार और विक्की के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (किसी भी महिला को कपड़े उतारने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग), 376 (बलात्कार) और 498 ए (पति या पति के रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा- 67 के तहत मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने उनका विरोध किया तो उन्होंने न केवल उसे पीटा बल्कि उसे अपने घर से बेदखल करने की धमकी भी दी। पति ने 6 जून को उसकी पिटाई की, दुष्कर्म किया और इस कृत्य का एक वीडियो क्लिप भी बनाया और क्लिप को वायरल करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि 'एडीजी जोन के निर्देश पर दुष्कर्म, मारपीट व आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।