बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजीव सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीया युवती की तहरीर पर बुधवार को बलिया शहर कोतवाली में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मलकौली गांव के रहने वाले राहुल तिवारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 506 (जान से मारने की धमकी) व 313 (बिना सहमति के गर्भपात कराने के आरोप की धारा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने दर्ज मामले का हवाला देते हुए बताया कि राहुल तिवारी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ तीन वर्ष तक बलात्कार किया और बिना सहमति के गर्भपात करा दिया और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी राहुल तिवारी को आज गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया है। (भाषा)