कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के तहत मेडिकल ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर रोक लगाने की कोशिश करने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह कहा है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की अबाध और समुचित आपूर्ति करना राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न डाली जाए। राज्यों को यह कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन एक जरूरी जन स्वास्थ्य सामग्री है और इसकी आपूर्ति में व्यवधान आने से देश के दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमितों के प्रबंधन पर असर पड़ेगा।(वार्ता)