भोपाल। लॉकडाउन-3 में मध्यप्रदेश में शराब की दुकानों को खोले जाने के लेकर चला आ रहा असमंजस अब खत्म हो गया है। सरकार ने कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित भोपाल, इंदौर और उज्जैन में फिलहाल शराब की दुकानें नहीं खोले जाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही शराब और भांग की दुकानों को लेकर प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन तय की गई है। जिसमें ग्रीन जोन में आने वाली शराब और भांग की दुकानों को मंगलवार (5 मई ) से पूरी तरह खोले जाने का आदेश जिला कलेक्टरों को दिया है। ग
शराब की दुकानें खोले जाने की गाइडलाइन
1- रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब और भांग की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेगी।
2- रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर,धार, बड़वानी,पूर्व निमाड़ (खंडवा),देवास और ग्वालयिर में जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर पूरे जिले की शराब और भांग की दुकानें खुलेगी।
3- ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में कंटनेटमेंट एरिया को छोड़कर सभी शराब और भांग की दुकानें खोली जाएगी।
4- ग्रीन जोन में आने वाली सभी शराब और भांग की दुकानें खोली जाएगी।
मंगलवार से लागू होने वाले इस आदेश के तहत शराब और भांग की दुकानों पर कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह सुनिश्चित किए जाने के भी आदेश दिए गए है।