दिल्ली की एक अदालत द्वारा लालकिला हिंसा मामले में सिद्धू को जमानत दिए जाने के बाद यह गिरफ्तारी हुई।इससे पहले, सिद्धू को 26 जनवरी के दिन लालकिला परिसर में हुई घटना के संबंध में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर आरोपी की जमानत शुक्रवार को मंजूर की। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा।
अदालत ने अभियोजन के इस तर्क को खारिज किया कि आरोपी जमानत पर रिहा किए जाने के बाद फरार हो सकता है। इसने कहा कि अभियोजन के मामले के अनुसार आरोपी एक जाना-माना व्यक्ति है, ऐसे में कड़ी शर्तें लगाकर इस आशंका को दूर किया जा सकता है।