गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि श्रेया कालरा पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ताकि आगे कोई भी व्यक्ति सड़क पर इस तरह के काम नहीं करे। पुलिस भी इस मामले में युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।