ब्रिटिश वीजा नियमों में बदलाव पर भारत ने जताई चिंता

बुधवार, 3 अगस्त 2016 (19:32 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि ब्रिटिश वीजा नियमों में बदलाव पर भारत ने चिंता जताई है और ब्रिटिश प्राधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है।
 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि ब्रिटिश वीजा नियमों में बदलाव का मुद्दा सरकार ने द्विपक्षीय रूप से विभिन्न स्तरों पर ब्रिटेन सरकार के समक्ष उठाया है और अपनी चिंता जाहिर की है। 
 
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि इस साल 6 अप्रैल से टीयर 2 वीजा व्यवस्था के तहत बसने के लिए आवेदन करने वालों को और 6 अप्रैल के बाद टीयर 2 वीजा व्यवस्था से जुड़ने वालों का वेतन कम से कम 35,000 पाउंड सालाना होना चाहिए। 
 
इसका मतलब है कि 6 अप्रैल 2011 के बाद ब्रिटेन आए गैर यूरोपीय संघ प्रवासी टीयर 2 वीजा पर ब्रिटेन में 5 साल रहने के बाद औपनिवेश या स्थायी आवास या अनिश्चितकाल तक रहने के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों का वेतन कम से कम 35,000 पाउंड प्रतिवर्ष होना चाहिए।
 
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये नए नियम उन लोगों पर लागू नहीं होते,  जो 5 अप्रैल 2011 को या उससे पहले टीयर 2 वीजा पर उस देश में आए हैं।
 
सीतारमण ने बताया कि जो कामगार वेतन की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, वे 6 साल से अधिक  ब्रिटेन में नहीं रह सकते। वे लोग ब्रिटेन के बाहर 12 माह की कूलिंग ऑफ अवधि को पूरा करने के बाद ही दूसरे टीयर 2 वीजा के लिए आवेदन कर पाएंगे। (भाषा)

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