कोर्ट ने इमरान खान को अटक नहीं, इस जेल भेजने का दिया था आदेश

रविवार, 6 अगस्त 2023 (18:20 IST)
Imran Khan's sentence Case : इमरान खान रविवार को अटक शहर की उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल में एक कैदी के रूप में जागे, लेकिन इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में होना चाहिए था।
 
खान (70) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जबकि पंजाब पुलिस ने खान को गिरफ्तार किया।

अदालत ने खान को अडियाला जेल भेजने का आदेश दिया था, इसके बजाय कड़ी सुरक्षा में पूर्व प्रधानमंत्री को अटक जेल ले जाया गया। ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के लिए जारी अदालती आदेश में कहा गया है, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को यह अधिकृत किया जाता है कि इमरान खान नियाजी पुत्र इकरामुल्लाह खान को गिरफ्तार करके उन्हें दी गई सजा काटने के लिए केंद्रीय कारागार अडियाला, रावलपिंडी भेजें।
 
खबर के मुताबिक, खान को ना तो राजधानी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही अडियाला जेल में भेजा गया। इसने पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा कि लाहौर पुलिस को दोपहर से पहले सतर्क कर दिया गया था और अदालत के फैसले के तुरंत बाद खान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।
 
सूत्रों ने बताया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई में गठित लाहौर पुलिस की एक टीम को तैयार रखा गया, जो अदालती फैसले की घोषणा के तुरंत बाद खान के जमान पार्क आवास पर पहुंच गई।
 
खबर में कहा गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार, खान को जेल में स्थानांतरित करने से पहले मेडिकल जांच के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खान को सीधे अटक जेल ले गए और उन्हें जेल अधीक्षक को सौंप दिया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी