एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिसमें माता-पिता की आव्रजन स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की सांविधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
ट्रंप के इस आदेश पर हड़कंप मच गया था। अमेरिका के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरलों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस शासकीय आदेश के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दायर किया जिसके तहत देश में जन्म लेने पर किसी भी व्यक्ति को स्वत: नागरिकता मिल जाने के 100 साल पुराने आव्रजन नियम को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया है।