नवंबर 2008 में मुम्बई आतंकी हमले की योजना बनाने, वित्त पोषण और उसे अमलीजामा पहनाने में शामिल रहे लखवी को 18 दिसंबर 2014 को एटीसी ने जमानत प्रदान की दी थी। इसके अगले दिन लखवी को लोक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) के उपबंध के तहत हिरासत में लिया गया।
हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश नुरूल हक कुरैशी ने एमपीओ के तहत लखवी को हिरासत पर रोक निलंबित कर दी थी जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बहरहाल, रिहा किए जाने से पहले लखवी को अफगानिस्तान के नागरिक मोहम्मद अनवर खान के अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।