लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को न्यायपालिका विरोधी भाषणों के मामले में लाहौर हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 'दुनिया न्यूज' की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश शाहिद करीम ने शरीफ परिवार के विरुद्ध आमना मलिक की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कल यह नोटिस जारी किया।
उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक किसी को भी न्यायपालिका और सेना की आलोचना का अधिकार नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पुत्री और सरकार को जल्द से जल्द अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इससे पूर्व, न्यायालय ने नवाज और मरियम के विरुद्ध दायर अवमानना याचिकाओं का विलय कर दिया। न्यायाधीश ने वकील अजहार से पूछा कि वह क्यों नहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते, तो उन्होंने कहा कि न्यायालय भी इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। गत 10 अगस्त को नवाज इस्लामाबाद से ग्रैंड ट्रंक रोड के जरिए लाहौर के लिए रवाना हुए थे तथा 13 अगस्त को यहां पहुंचे थे। उस दौरान बड़ी संख्या में नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के समर्थक भी उनके साथ थे।