इस प्रक्रिया से एकत्र किए गए राजस्व का इस्तेमाल दायमेर-बाशा और मोहमंद बांध बनाने में किया जाएगा। खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने अपने फैसले में प्रांतीय सरकारों तथा इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रीय प्रशासन से खाते खोलने को कहा है ताकि इसमें धनराशि जमा की जा सके।