Tahawwur Rana : 26/11 के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका की अदालत ने रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन की अपील भी खारिज कर दी। राणा पर मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में मुकदमे चल रहा है।
सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिला न्यायाधीश डेल एस. फिशर ने अपने हालिया आदेश में कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाले उसके एक पक्षीय आवेदन को मंजूरी दी जाती है।
न्यायाधीश फिशर ने अपना आदेश में कहा कि यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइन्थ सर्किट के समक्ष लंबित राणा की याचिका पर फैसला आने तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाती है।
राणा मुंबई हमलों में अपनी भूमिका को लेकर आरोपों का सामना कर रहा है और माना जाता है कि 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से उसके संपर्क थे।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 (1) में अपराध का उचित अर्थ स्पष्ट नहीं है और विभिन्न न्यायविद अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। राणा की स्थिति निश्चित रूप से विचारणीय है और अपील पर सुनवाई में इसे सही पाया जा सकता है।
न्यायाधीश ने लिखा कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध का अनुपालन मूल्यवान है, लेकिन राणा के प्रत्यर्पण की कार्यवाही तीन साल से अधिक समय से जारी है, जिससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में अब तक कोई जल्दबाजी नहीं की गई है।