सेबी ने कहा था कि कुछ सदस्य अपने ग्राहकों को डिजिटल सोना खरीदने और बेचने के लिए मंच प्रदान कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। सेबी ने 3 अगस्त को जारी एक पत्र में एनएसई को बताया था कि इस तरह की गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर),1957 के खिलाफ है। सदस्यों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से बचना चाहिए।
एनएसई ने 10 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा कि वर्तमान में इन गतिविधि में शामिल सदस्य, इस परिपत्र की तारीख से एक महीने के भीतर इस संबंध में सभी गतिविधियों को करना बंद कर दें। इन गतिविधियों को बंद करने के संबंध में आवश्यक सूचनाएं संबंधित ग्राहकों को दे दी जाए।
उल्लेखनीय है कि डिजिटल गोल्ड में, कम मात्रा में निवेश किया जा सकता है। इसके तहत सोना खरीदने की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। निवेशक वजन या निश्चित मूल्य के हिसाब से सोना खरीद और बेच सकते हैं। इसमें निवेश करते वक्त 24 कैरेट गोल्ड को ही प्रोसेस किया जाता है। इसे ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है अत: निवेशक को इसकी सुरक्षा की चिंता भी निवेशक को नहीं रहती।