केन्द्रीय बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानाओं को निर्धारित समय में इसका पालन करने के निर्देश देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार ने सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर के भुगतान के लिए स्कीम की घोषणा की है जो एक मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए है।