नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कुछ शर्तों के साथ म्यूचुअल फंड को कॉल ऑप्शन में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है। फिलहाल म्यूचुअल फंड योजनाओं को इक्विटी वायदा कारोबार में लेन-देन की अनुमति तो है लेकिन वह ऑप्शन अथवा तय अवधि के कॉल ऑप्शन वाले साधनों को नहीं खरीद सकते हैं।