टॉप ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर जो बनाएंगे टैक्स फाइलिंग आसान

शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025 (17:02 IST)
Online Tax Calculator : सरकार देश के विकास के लिए टैक्स वसूलती है और भारत में टैक्स फाइल करना कानूनी दायित्व के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सही समय पर टैक्स भरने से कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है और टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। इसके सही कैलकुलेशन के लिए आप दिए गए टैक्स कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
 
टैक्स फाइलिंग क्यों है जरूरी?
1.कानूनी रूप से है जरूरी- इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंतर्गत, एक निश्चित इनकम स्लैब से अधिक कमाने वाले प्रत्येक शख्स को इनकम टैक्स फाइल करना होता है। अगर कोई शख्स टैक्स नहीं भरता है या फिर गलत डिटेल्स देता है, तो उसे कानूनी कारवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
 
2.फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के रूप में भी पड़ती है जरूरत- इनकम टैक्स रिटर्न आपकी आय का प्रूफ होता है, जो कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में, लोन लेने में या फिर अन्य कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी जरूरी होता है।
 
3.टैक्स रिफंड के लिए भी है जरूरी- यदि आपने अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो इनकम टैक्स फाइल करके आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स पेश किए तो टैक्स फाइलिंग के कुछ ही समय बाद आपके द्वारा पे किया गया एक्स्ट्रा टैक्स आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा।
 
4.भविष्य के फाइनेंशियल प्लान्स के लिए भी है जरूरी- इनकम टैक्स फाइल करने से आपको अपनी एनुअल इनकम, एनुअल खर्च तथा इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और बचत का प्लान तैयार करने में मदद मिलता है। इसका इस्तेमाल कर आप अपने फ्यूचर सेविंग्स का भी एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं।
 
टैक्स फाइलिंग में मदद करने वाले टॉप कैलकुलेटर्स 
टैक्स फाइलिंग करते वक्त ये जरूरी है कि आप ऊपर लगने वाले टैक्स का सही कैलकुलेशन करें। साथ ही टैक्स फाइलिंग के वक्त सरकार द्वारा कई तरह की छूट भी दी जाती हैं, जिनका कैलकुलेशन भी जरूरी है।
 
इसलिए आगे कुछ प्रमुख ऑनलाइन कैलकुलेटर के बारे में जानकारी दी गई है, जो टैक्स फाइलिंग में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर आप सही तरीके से टैक्स भर सकते हैं और टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।
 
1. इनकम टैक्स कैलकुलेटर 
इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, जो आपकी इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस और अन्य जरूरी जानकारियों के आधार पर आपके इनकम टैक्स को कैल्क्युलेट करता है।
 
इनकम टैक्स कैलकुलेटर के जरिए आप पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के तहत लगने वाले टैक्स की तुलना भी कर सकते हैं और अपने लिए सही विकल्प चुन सकते हैं। ये आपको इनकम टैक्स के पोर्टल के साथ अन्य कई वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगा।
 
2. सेक्शन 80डी कैलकुलेटर 
सेक्शन 80डी के तहत आप अपने और अपने परिवार के लिए चुकाए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं और इससे आपको अपने पैसे बचाने में काफी मदद मिलेगी।
 
80डी कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको इस कटौती को कैलकुलेट करने में सहायता करता है, जिससे आपको टैक्स भरते वक्त काफी छूट मिलती है। कई वेबसाइट्स आपको इसकी फ्री सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जहां आप अपनी बचत का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
 
3. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कैलकुलेटर  
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत हर साल टैक्स फाइलिंग के समय कुछ छूट का लाभ मिलता है।
 
आपके इनकम और रेट के मुताबिक आपको HRA अलाउंस के तौर पर कितनी छूट का लाभ मिलेगा, इसका कैलकुलेशन आप हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेटर के जरिए कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स और पोर्टल्स ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
 
4. सेक्शन 80सी कैलकुलेटर  
सेक्शन 80सी के तहत आप PPF, EPF, NSC, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन प्रिंसिपल एवं इंटरेस्ट पर भी टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
 
आपने जो भी अमाउंट पे किया है, उसे सेक्शन 80सी कैलकुलेटर में डालकर आप अपनी छूट के बारे में जान सकते हैं। ये कैलकुलेटर भी आपको फाइनेंस से जुड़ी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा।
 
5. होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर  
यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप सेक्शन 24बी और 80सी के तहत इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट का दावा कर सकते हैं।
 
आपको अपने लोन के मुताबिक इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, इसके कैलकुलेशन के लिए आप होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेटर आपको बैंक्स की वेबसाइट्स समेत अन्य कई पोर्टल्स पर भी देखने को मिल सकते हैं।
 
6. कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर
यदि आपको सैलरी से होने वाले इनकम के अलावा अपनी संपत्ति बेचने या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बिक्री से कोई लाभ हुआ है, तो इस पर भी आप नियमों के मुताबिक छूट का दावा कर सकते हैं।
 
ऐसे संपति पर लगने वाले टैक्स के सही कैलकुलेशन के लिए आप कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कई वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएंगी।
 
7. पेंशन प्लान कैलकुलेटर  
अगर आपने अपने रिटायरमेंट को सिक्योर बनाने के लिए कोई पेंशन स्कीम ली है, तो आपको इसके ऊपर भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है।
 
अपनी स्कीम के मुताबिक टैक्स फाइल करते समय मिलने वाली छूट को कैलक्यूलेट करने के लिए आप पेंशन प्लान कैल्कुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको NPS समेत और भी कई पोर्टल्स पर देखने को मिल जाता है।
 
टैक्स फाइल करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स :
टैक्स फाइल करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आगे दिए गए टिप्स का इस्तेमाल कर आप अपना समय तो बचा ही सकते हैं, साथ ही किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से भी दूर रह सकते हैं।
 
1.समय पर करें टैक्स फाइल : आप हमेशा टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख आने से कुछ दिन पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें वरना आखिरी समय में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
 
2.प्रोफेशनल्स की लें मदद : अगर आपको टैक्स फाइल करते वक्त या टैक्स के कैलकुलेशन में परेशानी आ रही है, तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें।
 
3.सही जानकारी दें : सही रिफंड हासिल करने के लिए और किसी भी तरह की कानूनी कारवाई से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने इनकम, इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन की सही जानकारी दें।
 
4.ई-फाइलिंग का उपयोग करें : अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और घर बैठे अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं।
 
निष्कर्ष
टैक्स फाइल करना हर नागरिक के लिए कानूनी रूप से जरूरी तो है ही, साथ ही ये आपकी फाइनेंशियल स्टेब्लिटी और फ्यूचर प्लान्स में भी मदद करता है। टैक्स फाइल करते वक्त ऊपर बताए गए ऑनलाइन टैक्स कैल्कुलेटर्स का इस्तेमाल कर आप ना सिर्फ अपनी टैक्स का सही कैल्कुलेशन कर सकते हैं, बल्कि आपको कई तरह की छूट का भी लाभ मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप सही टैक्स फाइल करें और सरकार द्वारा दिए जाने वाली छूटों का लाभ उठाएं।

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