आयोग ने स्पष्ट किया कि ज्योतिषी, टेरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषक या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की कोई भविष्यवाणी या आकलन प्रकाशित प्रसारित नहीं करेगा जिससे मतदाताओं की किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में धारणा प्रभावित हो। यह बात लोकसभा चुनाव और चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव तथा कुछ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव पर भी लागू होगी।