प्रदेश के निजी तकनीकी कॉलेजों में जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों को एआईईईई के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। इसके तहत हर कॉलेज में एक-एक सीट आरक्षित की है। यह बदलाव पीईपीटी 2009 के प्रवेश नियमों में किए गए हैं ताकि काउंसलिंग के समय कोई उलझन खड़ी न हो।
सूत्रों के मुताबिक व्यापमं ने प्रवेश नियमों में जम्मू-कश्मीर राज्य के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की सीटों में से आरक्षण दिया था, जो कि गलत था।-नईदुनिया