भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। गृह विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर साइबर स्पेस में गैरकानूनी सामग्री, सूचना को ब्लॉक करने और हाटने को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन एग्रीगेटर के माध्यम से गैरकानूनी सूचना या कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के संबंध में सचिव गृह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी गैरकानूनी कंटेंट को हटाने और ब्लॉक करने के लिए संबंधित वेबसाइट और अन्य सभी ऑनलाइन फॉर्म को नोटिस जारी कर सकेगा।
कंटेंट जिनको हटाना होगा- गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (भादंवि 292, 293), आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी (यूएपीए धारा-12, 16-22), शस्त्र का अवैध विक्रय (शस्त्र अधिनियम धारा-7), हिंसा को प्रोत्साहन, अफवाहों का प्रसार (भादंवि धारा-505), अस्पृश्यता से जुड़े अपराध (एट्रोसिटी एक्ट धारा-3), साइबर अपराध (भादंवि धारा-364 डी, 354 सी, 507), आत्महत्या को प्रोत्साहन (भादंवि 306, 309), भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री इत्यादि शामिल हैं। इन सभी को गैरकानूनी कंटेंट माना गया है और ऐसे कंटेंट को हटाना होगा या ब्लॉक करना होगा।