भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में महाधिवक्ता के 25 अगस्त के अभिमत का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है उसमें रोक रहेगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीजी NEET 2019-20, MPPSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाई है एवं अंतरिम आदेश जारी किया है कि 14% आरक्षण के साथ अपनी प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया है।