भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कांग्रेस की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर लगाई गई याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब पंचायत चुनाव के तय समय पर होने के रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं याचिकाकर्ता और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
इससे पहले आज जबलपुर हाईकोर्ट में ग्वालियर, इंदौर खंडपीठ में भी लगी सभी याचिकाओं पर एक साथ करीब 40 मिनट तक सुनवाई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरफ से सासंद व वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने पंचायतों के 2019 के परिसीमन और आरक्षण निरस्तीकरण के शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संसोधन) अध्यादेश 2021 लाकर कमलनाथ सरकार के 2019 वाले पंचायत के परिसीमन और आरक्षण को समाप्त कर दिया था।
पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को, दूसरे चरण का 28 जनवरी और तीसरी चरण का 16 फरवरी को मतदान होगा। पंचायत चुनाव में सुबह 7 बजे से तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव की मतगणना 28 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 22 फरवरी, 23 फरवरी को मतदान होंगे।