highcourt on human teeth : बंबई हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा उसके ससुराल वालों के खिलाफ की गई शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मानव दांतों को ऐसा खतरनाक हथियार नहीं माना जा सकता है, जिससे गंभीर नुकसान की संभावना हो। महिला ने अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष की अपनी एक रिश्तेदार पर उसे दांतों से काटने का आरोप लगाया था।
महिला की शिकायत पर अप्रैल 2020 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हाथापाई के दौरान उसे ससुराल पक्ष की एक रिश्तेदार ने काट लिया और इस तरह उसे खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचा। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया।
भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके चोट पहुंचाना) के तहत, चोट किसी ऐसे उपकरण से लगी होनी चाहिए जिससे मृत्यु या गंभीर नुकसान होने की आशंका हो। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के चिकित्सा प्रमाण पत्र से पता चलता है कि दांतों से केवल साधारण चोट लगी थी।